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नियुक्ति प्राधिकारी
तालिका के कॉलम 1 में दिखाये गए प्राधिकरी या अधिकारी नीचे दी गई तालिका के कॉलम 2 में दिखाये गए पदों के संबंध में नियुक्ति के प्राधिकारी होंगे।
क्र.सं.
कॉलम 1
कॉलम 2
1.
बोर्ड
वर्ग क में सभी पद (निदेशक और अपर निदेशक (प्रशासन) को छोड़कर)
2.
निदेशक
वर्ग ख में सभी पद
3.
अपर निदेशक प्रशासन
वर्ग ग के सभी पद
4.
उपनिदेशक (प्र0/विप0)
वर्ग घ के सभी पद
भर्ती के स्रोत
1.
बशर्ते, निदेशक एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) के पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाएँगे।
नोट:-
निदेशक भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान का अधिकारी होगा जबकि अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), राज्य सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के चयन ग्रेड का अधिकारी होगा।
2 (क)
निदेशक एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) के पद को छोड़कर वर्ग क के सभी पद पदोन्नति से भरे जाएँगे।
(ख)
वर्ग ‘ख’ में 50 प्रतिशत पदों को पदोन्नति तथा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएँगे; बशर्ते, सहायक इंजीनियर कैडर के संबंध में पदोन्नति कोटे में से 8.33 प्रतिशत पद स्वतंत्र रूप से नियुक्त जूनियर इंजीनियरों से भरे जाएँगे जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री ली हो अथवा इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) से सम्बद्ध सदस्य हैं। नोटिस सं. 68/ग्प्प्-5-99-600 (287) -81 ज्.ब्. 1, दि. 11.01.1999 (15.01.1999 से प्रभावी)
(ग)
वर्ग ग में न्यूनतम ग्रेड वर्ग में 85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा तथा 15 प्रतिशत पद घ वर्ग से पदोन्नति द्वारा भरे जाएँगे
(घ)
वर्ग ग में न्यूनतम ग्रेड से ऊपर के वेतनमान वाले सभी पद पदोन्नति से भरे जाएँगे।
(ङ)
वर्ग घ में सभी पद सीधी भर्ती से भरे जाएँगे।
3.
सीधी भर्ती या पदोन्नति से भरे जाने के लिए आवश्यक कोई भी पद बोर्ड के विवेकाधीन, व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति के आधार पर रखकर भरा जा सकता है।
4.
पदोन्नति, एक ही समूह के पदों के लिए सीमित होगा तथा विभिन्न पदों पर पदोन्नति के लिए पात्रता शर्तों के अधीन किया जाएगा।
चयन समितियां
1.
चाहे सीधी भर्ती द्वारा अथवा प्रोन्नति द्वारा, वर्ग ‘क’ और ‘ख’ के पदों पर भर्ती के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित को शामिल करते हुए एक चयन समिति गठित की जाएगी।
(i)
राज्य सरकार के कृषि विभाग में सचिव द्वारा नामित अधिकारी जो उप सचिव रैंक से नीचे न हो
(ii)
तीन अधिकारी जो उप निदेशक के पद से नीचे न हों, को निदेशक द्वारा नामित किया जाएगा।
(iii)
वर्ग (I) तथा (II) में वर्णित सदस्यों में से चयन समिति का अध्यक्ष, राज्य सरकार के कृषि विभाग में सचिव द्वारा नामित किया जाएगा।
2.
सीधी भर्ती के द्वारा अथवा पदोन्नति के द्वारा वर्ग ब् और क् के पदों पर भर्ती के लिए, चयन समिति, निदेशक द्वारा नामित अध्यक्ष सहित तीन अधिकारियों से मिलकर बनेगी जाएगा।
(A)
नियुक्ति प्राधिकरण, नियमावली 8 के तहत, पूरे वर्ष के दौरान भरे जाने वाले सभी वर्गों क, ख, ग तथा घ में रिक्त पदों की संख्या का निर्धारण करेगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए रिक्त पदों की संख्या भी आरक्षित करेगा।
(B)
वर्ग ख पदों में रिक्तियों को राज्य के कम से कम दो प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जाएगा, वर्ग ग और घ में रिक्त पदों के लिए नियमों और आदेशों के अनुसार रोजगार कार्यालय को प्रभावी समय के अनुसार अधिसूचित किया जाएगा।
(C)
उप नियम 2 के अधीन दिए गए विज्ञापन के जवाब में, रोजगार कार्यालयों के माध्यम से जब उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त हो जाते हैं या नाम प्राप्त होते हैं, तब नियुक्ति प्राधिकारी चयन के लिए एक तारीख तय करेगा तथा आवेदनों और नामों को चयन समिति के लिए अग्रसारित करेगा।
(D)
चयन समिति आवेदनों की जांच करेगी तथा पात्र उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगी। नियम 8 के अनुसार, समिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को यथोचित प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए योग्य उम्मीदवारों को परीक्षा और अथवा साक्षात्कार के लिए, जैसा वह निर्णय करे, बुला सकती है. राज्य सरकार के अधीन इन वर्गों के पदों के लिए, वर्ग ग और घ पदों पर चयन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के मामले में पालन किया जाएगा।समिति परीक्षा और/या साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता क्रम में उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगी। यदि दो या इससे अधिक उम्मीदवार बराबर अंक प्राप्त करते हैं, तो समिति उनकी उम्र के आधार पर उनके नाम को, अधिक उम्र वाले को ऊपर रखते हुए, व्यवस्थित करेगी।
(E)
उन श्रेणियों के उम्मीदवारों जिनके लिए नियम 8 के अंतर्गत रिक्तियां आरक्षित हैं, के नाम उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर उनके योग्यता के अनुसार एक अलग सूची में व्यवस्थित किये जायेंगे।
(F)
चयनित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या, रिक्तियों की संख्या, जिसके लिए चयन किया गया है, से अपेक्षाकृत अधिक होगी। (परन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं)।
(G)
उप नियम 4 व 5 के तहत तैयार की गई सूची, चयन समिति द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा चयन में प्राप्त कुल अंकों का उल्लेख करते हुए नियुक्ति प्राधिकारी को भेज दिया जाएगा। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सामान्य एवं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के नाम, नियम 8 के अंतर्गत एक सामान्य सूची में आरक्षित पदों के अनुरूप उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर व्यवस्थित किये जायेंगे।
पदोन्नति द्वारा चयन
1.
पदोन्नति के लिए चयन, नियम प्प् के तहत गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा। चयन के लिए मानदंड वरिष्ठता, अयोग्य की अस्वीकृति के अंतर्गत होगा।
2.
नियुक्ति प्राधिकारी वरिष्ठता के आधार पर उम्मीदवारों की एक पात्रता सूची तैयार करेगा तथा उनके चरित्र भूमिकाओं और उनसे संबंधित अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ इसे चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
3.
चयन समिति उप-विनियम 2 में संदर्भित रिकार्ड के आधार पर उम्मीदवारों के मामलों पर विचार करेगी और यदि यह आवश्यक समझे तो उम्मीदवारों का साक्षात्कार भी कर सकती है।
4.
चयन समिति, वरिष्ठता के क्रम में व्यवस्थित की हुई चयनित उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगी तथा इसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी।
संयुक्त
यदि नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा एवं पदोन्नति द्वारा की जानी है तो संयुक्त चयन सूची उम्मीदवारों के नाम, विनियम 12 एवं 13 के तहत तैयार की गयी सूची से इस प्रकार लिए जाएगें कि सीधी भर्ती एवं पदोन्नति का निर्दिष्ट प्रतिशत बना रहे, जिसमें पहला नाम विनियमन 13 के तहत तैयार की गई सूची में से होगा।